*जनपद में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, बिना अनुमित के नहीं कर सकेंगे कोई भी कार्यक्रम*
*बिना अनुमति के जुलूस, धरना प्रदर्शन करने पर होगी कार्यवाही*
ललितपुर की सीमा के भीतर निवास करने भी व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल वाले तथा आने जाने वाले सभी व्यक्तियों आदि पर इस प्रकार का भाषण, बक्तव्य के लिये ठधारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता चाहे वह मौखिक हो या लिखित रूप में के अर्न्तगत आदेश जारी किये हैं कि जारी नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, जनपद में संचारी रोगो में निरन्तर बढ़ोत्तरी जाति सम्प्रदाय अथवा समुदाय, व्यक्ति को रोकने एवं माह अक्टूबर 2023 में विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे। होने वाले प्रस्तावित त्यौहारों यथा 15 से किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक 23 अक्टूबर तक नवदुर्गा महोत्सव, 23 गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा अक्टूबर को महानवमी, 24 अक्टूबर को तथा किसी भी धार्मिक स्थल में इस प्रकार दशहरा, 28 अक्टूबर को महार्षि बाल्मीकि का कोई ऐसा कृत्य न किया जाये, जिससे जयंती तथा 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ सामाजिक, धार्मिक एवं जाति द्वेष की भाई पटेल जयंती के दृष्टिगत जनपद की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मदिरा शांति व्यवस्था के निमित्त असामाजिक व अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर जुलूस तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में प्रवेश है। एडीएम ने आदेश दिये हैं कि किसी भी नहीं करेगा । उपरोक्त अवधि में कोई भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। सक्षम पर ऐसे किसी उत्तेजित नारे एवं भाषण अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई एवं भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन किसी किसी व्यक्ति, समुदाय को साम्प्रदायिक तरह का प्रर्दशन नहीं करेगें। जनपद की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही कार्यक्रम में शस्त्र से फायर आदि करेगा और न ही किसी प्रकार अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा। कोई
भी जातिगत, राजनैतिक भावना के प्रति कुप्रभाव पड़े तथा ऐसी बात नहीं करेगा, जिससे उस क्षेत्र की शांतिव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े व वाणी तथा प्रचार सामग्री द्वारा ऐसी बात नहीं करेगा, जिससे जन-शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो व जन भावना उद्वेलित होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के विना लाउडस्पीकर ध्वनि के यन्त्रो का प्रयोग नहीं करेगा।
उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश विशेष परिस्थितियों में अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, पाली, मड़ावरा द्वारा अनुमति दिये जाने पर उस सीमा तक शिथिल होगे, जिस सीमा तक अनुमति दी जायेगी। यह आदेश तत्काल जारी किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भा.द.वि. के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
*रिपोर्ट ललितपुर से पुनीत पांडेय*
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